Correct Answer:
Option A - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो छ: से चौदह वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं (चाहे वे अलाभान्वित समूह के बालक हों, दुर्बल वर्ग के बालक हों, नि:शक्त बालक हों या अन्य किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक हों) सभी को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
ध्यातव्य है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए 6-18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गयी है।
A. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो छ: से चौदह वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं (चाहे वे अलाभान्वित समूह के बालक हों, दुर्बल वर्ग के बालक हों, नि:शक्त बालक हों या अन्य किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक हों) सभी को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
ध्यातव्य है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए 6-18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गयी है।