Explanations:
सरकारी समिति पंचायतीराज संस्था से संबंधित नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत ये तीनों ही पंचायतीराज संस्थाएँ हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9-B जोड़ा गया है। इस भाग के अनुच्छेद 243ZH से 243(ZT) तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है।