Correct Answer:
Option C - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है।
C. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है।