Correct Answer:
Option A - मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नही किया था। इसे 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 51 (A) के रूप में जोड़ा गया था। प्रारंभ में अनुच्छेद 51 (A) के तहत 10 मौलिक कर्तव्यो को जोड़ा गया था। बाद मे 86वें संविधान संशोधन, अधिनियम 2002 के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है।
A. मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नही किया था। इसे 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 51 (A) के रूप में जोड़ा गया था। प्रारंभ में अनुच्छेद 51 (A) के तहत 10 मौलिक कर्तव्यो को जोड़ा गया था। बाद मे 86वें संविधान संशोधन, अधिनियम 2002 के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है।