Correct Answer:
Option B - ग्रेच्युटी एक एकमुश्त भुगतान है जो एक नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी पिछली सेवा के विचार में जब कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है तो दिया जाता है। यह एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई लंबी और मेधावी सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है। ग्रेच्युटी की शर्तों को पूरा करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की जानी चाहिए। यदि कर्मचारी 4 वर्ष 6 माह की सेवा के पश्चात सेवा समाप्त कर देता है तो इसे 5 साल की अवधि ही मानी जायेगी। अत: श्री रोहित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत 37 वर्ष 6माह और 1 दिन की सेवा प्रदान करते है तो उनके ग्रेच्युटी की गणना 38 वर्ष के लिए की जायेगी।
B. ग्रेच्युटी एक एकमुश्त भुगतान है जो एक नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी पिछली सेवा के विचार में जब कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है तो दिया जाता है। यह एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई लंबी और मेधावी सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है। ग्रेच्युटी की शर्तों को पूरा करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की जानी चाहिए। यदि कर्मचारी 4 वर्ष 6 माह की सेवा के पश्चात सेवा समाप्त कर देता है तो इसे 5 साल की अवधि ही मानी जायेगी। अत: श्री रोहित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत 37 वर्ष 6माह और 1 दिन की सेवा प्रदान करते है तो उनके ग्रेच्युटी की गणना 38 वर्ष के लिए की जायेगी।