Correct Answer:
Option D - बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देकर अपने पद को परित्याग कर सकता है।
D. बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देकर अपने पद को परित्याग कर सकता है।