Explanations:
उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 को पारित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 40.94 लाख अन्तयोदय परिवार अर्थात लगभग 1.64 करोड़ आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। खाद्य सुरक्षा से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें 3 किग्रा गेहूं (3 रुपये प्रतिकिग्रा) तथा 2 किग्रा चावल (2 रुपये प्रति किग्रा) वितरित करने का प्रावधान है।