Correct Answer:
Option B - सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।
B. सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।