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Q: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) कब दाखिल कर सकते हैं?
  • A. 1 जनवरी 2024 से
  • B. 1 अप्रैल, 2024 से
  • C. 1 जुलाई, 2024 से
  • D. 1 अक्टूबर, 2024 से
Correct Answer: Option B - सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।
B. सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।

Explanations:

सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।