Explanations:
73वें संविधान संशोधन के तहत 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। सांविधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष एवं सदस्यों के स्थान पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।