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Q: किसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर में अपना नाम वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिह्न लगाने से इंकार किया जाता है तो अधिनियम की किस धारा में दण्ड या जुर्माने का प्रावधान है?
  • A. धारा-17
  • B. धारा-14
  • C. धारा-8
  • D. धारा-13
Correct Answer: Option D - अधिनियम की धारा-13 के द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिह्न लगाने से इन्कार करता है तो इस व्यक्ति पर जुर्माने के रूप में 50 रुपये तक का दण्ड लगाया जा सकता है।
D. अधिनियम की धारा-13 के द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिह्न लगाने से इन्कार करता है तो इस व्यक्ति पर जुर्माने के रूप में 50 रुपये तक का दण्ड लगाया जा सकता है।

Explanations:

अधिनियम की धारा-13 के द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिह्न लगाने से इन्कार करता है तो इस व्यक्ति पर जुर्माने के रूप में 50 रुपये तक का दण्ड लगाया जा सकता है।