Correct Answer:
Option D - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 च (2) के अनुसार किसी व्यक्ति के पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चिय विधान मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 च (2) के अनुसार किसी व्यक्ति के पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चिय विधान मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।