Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।