Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-116 में लेखानुदान (Vote on Account) का प्रावधान है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पारित करना संभव नहीं होता, तो लोकसभा बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम अनुदान ले सकती है जिसे लेखानुदान कहा जाता है। साधारणतया, लेखानुदान किसी वित्तीय वर्ष की अनुमानित राशि का 1/6 या दो माह के लिए राशि के बराबर होता है। चुनाव वाले वर्ष में यह अवधि 4 माह तक के लिए राशि के बराबर हो सकती है।