Correct Answer:
Option B - मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनु. 300(a) क अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में अधिकार में रखा गया। अनु. 19 में भारतीय नागरिकों को छ: प्रकार की स्वतन्त्रताएं दी गयी हैं।
B. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनु. 300(a) क अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में अधिकार में रखा गया। अनु. 19 में भारतीय नागरिकों को छ: प्रकार की स्वतन्त्रताएं दी गयी हैं।