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Q: In the Indian Constitution, the Right to Equality is granted by five Articles. They are भारत के संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं –
  • A. Article 16 to 20 / अनुच्छेद 16 से 20
  • B. Article 14 to 18 / अनुच्छेद 14 से 18
  • C. Article 15 to 19 / अनुच्छेद 15 से 19
  • D. Article 13 to 17 / अनुच्छेद 13 से17
Correct Answer: Option B - संविधान का भाग-3, अनुच्छेद (14-18) समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। तथा अनुच्छेद 15-18 समता के अधिकार के मूल सिद्धान्त के विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है।
B. संविधान का भाग-3, अनुच्छेद (14-18) समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। तथा अनुच्छेद 15-18 समता के अधिकार के मूल सिद्धान्त के विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है।

Explanations:

संविधान का भाग-3, अनुच्छेद (14-18) समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। तथा अनुच्छेद 15-18 समता के अधिकार के मूल सिद्धान्त के विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है।