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Q: How many times can a person be elected as the President of India? किसी व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है?
  • A. Five times only /केवल पाँच बार
  • B. One time only /केवल एक बार
  • C. Any number of times /कितनी भी बार
  • D. Two times only /केवल दो बार
Correct Answer: Option C - अनुच्छेद-53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनु.-54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं एंव दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
C. अनुच्छेद-53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनु.-54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं एंव दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।

Explanations:

अनुच्छेद-53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनु.-54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं एंव दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।