Correct Answer:
Option B - नागरिकता (संशोधन) अधिनियिम 2019 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया है कि 31 दिसम्बर, 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। यह बिल लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2019 तथा राज्य सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था।
B. नागरिकता (संशोधन) अधिनियिम 2019 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया है कि 31 दिसम्बर, 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। यह बिल लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2019 तथा राज्य सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था।