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Q: Consider the following pairs: निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. The Vice-President of India : Article 62 of Constitution भारत के उपराष्ट्रपति : संविधान का अनुच्छेद 62 2. Election of Vice President : Article 65 of Constitution उपराष्ट्रपति का चुनाव : संविधान का अनुच्छेद 65 3. Terms of office of President : Article 59 of Constitution राष्ट्रपति का पदभार काल : संविधान का अनुच्छेद 59 How many of the above pairs are correctly matched? उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
  • A. Only one pair/केवल एक युग्म
  • B. Only two pairs/केवल दो युग्म
  • C. All three pairs/सभी तीनों युग्म
  • D. None of the pairs/कोई भी युग्म नहीं
Correct Answer: Option D - संविधान के अनुच्छेद-59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गयी हैं जबकि अनुच्छेद-56 में राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद-63 में किया गया है जबकि अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है तथा अनुच्छेद-65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद-66 में वर्णित है। अत: कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है।
D. संविधान के अनुच्छेद-59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गयी हैं जबकि अनुच्छेद-56 में राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद-63 में किया गया है जबकि अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है तथा अनुच्छेद-65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद-66 में वर्णित है। अत: कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है।

Explanations:

संविधान के अनुच्छेद-59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गयी हैं जबकि अनुच्छेद-56 में राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद-63 में किया गया है जबकि अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है तथा अनुच्छेद-65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद-66 में वर्णित है। अत: कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है।