Correct Answer:
Option C - बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा 21 दिसम्बर, 2021 को लोकसभा में पुनस्र्थापित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2006 में संशोधन करके महिलाओं की विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है।
C. बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा 21 दिसम्बर, 2021 को लोकसभा में पुनस्र्थापित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2006 में संशोधन करके महिलाओं की विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है।