Correct Answer:
Option D - अनुच्छेद- 15 में किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा, लेकिन इसका अपवाद-अनुच्छेद 15(3) के अनुसार यदि महिलाओं और बच्चों के लिये स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं अर्थात् राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है।
D. अनुच्छेद- 15 में किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा, लेकिन इसका अपवाद-अनुच्छेद 15(3) के अनुसार यदि महिलाओं और बच्चों के लिये स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं अर्थात् राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है।