Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम (दासता) का प्रतिषेध परिकल्पित है। अनुच्छेद 23(1) में प्रावधान किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।