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Q: भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुन:स्थापित नहीं किया जा सकता है?
  • A. धन विधेयक
  • B. साधारण विधेयक
  • C. संविधान संशोधन विधेयक
  • D. संविधान संशोधन और साधारण विधेयक दोनों
Correct Answer: Option A - भारतीय संविधान के अनु.109 (1) के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पुन:स्थापित नही किया जा सकता हैै। इसे केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो इसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है।
A. भारतीय संविधान के अनु.109 (1) के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पुन:स्थापित नही किया जा सकता हैै। इसे केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो इसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनु.109 (1) के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पुन:स्थापित नही किया जा सकता हैै। इसे केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो इसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है।