Correct Answer:
Option C - भारतीय संविधान के भाग-17 (अनुच्छेद 343-351) के अनुच्छेद 343(1) में यह उल्लिखित है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
अनुच्छेद 344 - राजभाषा आयोग।
अनुच्छेद 348 - न्यायालयों तथा विधेयकों की भाषा का उल्लेख।
C. भारतीय संविधान के भाग-17 (अनुच्छेद 343-351) के अनुच्छेद 343(1) में यह उल्लिखित है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
अनुच्छेद 344 - राजभाषा आयोग।
अनुच्छेद 348 - न्यायालयों तथा विधेयकों की भाषा का उल्लेख।