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Q: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. पैतीस वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है। 2. भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। 3. कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2
  • C. 1, 2 और 3
  • D. केवल 3
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद-52 में भारत के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गयी है। यह भारत का राज्य प्रमुख एवं भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न अर्हताएं (अनुच्छेद-58) हैं- 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। 4. वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो (लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते)। अनु.-57 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है
C. भारतीय संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद-52 में भारत के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गयी है। यह भारत का राज्य प्रमुख एवं भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न अर्हताएं (अनुच्छेद-58) हैं- 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। 4. वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो (लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते)। अनु.-57 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है

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भारतीय संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद-52 में भारत के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गयी है। यह भारत का राज्य प्रमुख एवं भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न अर्हताएं (अनुच्छेद-58) हैं- 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। 4. वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो (लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते)। अनु.-57 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है