Correct Answer:
Option A - 91वाँ संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया। अब केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किन्तु जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, वहाँ अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 12 होगी।
A. 91वाँ संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया। अब केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किन्तु जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, वहाँ अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 12 होगी।