Explanations:
बिहार राज्य को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने के लिए संविधान की औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। संविधान की अनुच्छेद 3के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसमें राज्यपाल और राज्य विधान मण्डल को केवल इतना अधिकार है कि वह अपना प्रस्ताव केन्द्र के पास भेज सकता है। 15 नवम्बर, 2000 को इन्हीं औपचारिकताओं को सम्पन्न करके झारखण्ड राज्य की स्थापना हुई।