Correct Answer:
Option C - अधिनियम की धारा-16 के अधीन रजिस्टर का प्रारूप तैयार किया जाता है। रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् प्रारूप संख्या 1, 2 और 3 के विधिक भाग से जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत-जन्म रजिस्टर बनेगा जो क्रमश: प्रारूप संख्या7, 8 और 9 के रूप में जाना जाएगा।
C. अधिनियम की धारा-16 के अधीन रजिस्टर का प्रारूप तैयार किया जाता है। रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् प्रारूप संख्या 1, 2 और 3 के विधिक भाग से जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत-जन्म रजिस्टर बनेगा जो क्रमश: प्रारूप संख्या7, 8 और 9 के रूप में जाना जाएगा।