Correct Answer:
Option D - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किये गये कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरूचि वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।
अनुच्छेद 55–आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव।
अनुच्छेद 53–संघ की कार्यपालक शक्ति।
अनुच्छेद 51–राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किये गये कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरूचि वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।
अनुच्छेद 55–आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव।
अनुच्छेद 53–संघ की कार्यपालक शक्ति।
अनुच्छेद 51–राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।