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Q: As per the provisions of the Income tax Act, 1961. The exemption admissible to a person under section 80 CCC can not exceed –––––. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 80 CCC के अंतर्गत किसी व्यक्ति हेतु अनुमन्य छूट ----से अधिक नहीं हो सकती है।
  • A. Rs. 50,000/रु. 50,000
  • B. Zero/ शून्य
  • C. Rs. 1,50,000/रु. 1,50,000
  • D. Rs. 1,00,000/रु. 1,00,000
Correct Answer: Option C - आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 80CCC एक टैक्स सेविंग है, जिसके तहत कोई व्यक्ति पेंशन प्लान या बीमा कम्पनी से कोई वार्षिक प्लान के लिए जो भुगतान करता है, उसके लिए उसे 1,50,000 रुपये से अधिक की छूट नहीं मिल सकती है।
C. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 80CCC एक टैक्स सेविंग है, जिसके तहत कोई व्यक्ति पेंशन प्लान या बीमा कम्पनी से कोई वार्षिक प्लान के लिए जो भुगतान करता है, उसके लिए उसे 1,50,000 रुपये से अधिक की छूट नहीं मिल सकती है।

Explanations:

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 80CCC एक टैक्स सेविंग है, जिसके तहत कोई व्यक्ति पेंशन प्लान या बीमा कम्पनी से कोई वार्षिक प्लान के लिए जो भुगतान करता है, उसके लिए उसे 1,50,000 रुपये से अधिक की छूट नहीं मिल सकती है।