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Q: As per Income-tax Act, 1961, section 80 CCD (1) deals with: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, धारा 80 CCD से संबंधित है–
  • A. deduction in contributing towards Public Provident Fund./सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान में कटौती।
  • B. deduction in contributing towards housing loan interests./आवास ऋण के ब्याज के लिए योगदान में कटौती।
  • C. deduction in contributing towards pension funds./पेंशन फण्ड के लिए योगदान में कटौती।
  • D. deduction in contributing towards infrastructure bonds./अवसंरचना बांडों में योगदान में कटौती।
Correct Answer: Option C - धारा 80 CCD भारत के प्रत्येक कर-भुगतान करने वाले व्यक्ति को आपके द्वारा अपने पेंशन निधि में जमा की गई राशि से कर कटौती लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह कर नियोजित और स्वरोजगार लाभ दोनों को प्रोत्साहित करता है।
C. धारा 80 CCD भारत के प्रत्येक कर-भुगतान करने वाले व्यक्ति को आपके द्वारा अपने पेंशन निधि में जमा की गई राशि से कर कटौती लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह कर नियोजित और स्वरोजगार लाभ दोनों को प्रोत्साहित करता है।

Explanations:

धारा 80 CCD भारत के प्रत्येक कर-भुगतान करने वाले व्यक्ति को आपके द्वारा अपने पेंशन निधि में जमा की गई राशि से कर कटौती लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह कर नियोजित और स्वरोजगार लाभ दोनों को प्रोत्साहित करता है।