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Q: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचायेगा या मानसिक यन्त्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दण्डित होगा?
  • A. जिसकी अवधि छ: माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से
  • B. जिसकी अवधि छ: माह से कम की नहीं होगी और जुर्माने से
  • C. जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी और जुर्माने से
  • D. जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी और जुर्माने से
Correct Answer: Option A - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुँचाने या मानसिक यंत्रणा के लिए कारावास जिसकी अवधि छ: माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित होगा।
A. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुँचाने या मानसिक यंत्रणा के लिए कारावास जिसकी अवधि छ: माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित होगा।

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुँचाने या मानसिक यंत्रणा के लिए कारावास जिसकी अवधि छ: माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित होगा।