Correct Answer:
Option C - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की धारा 17 के अंतर्गत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का न हो की मॉनीटरी समिति के गठन का उपबंध है।
C. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की धारा 17 के अंतर्गत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का न हो की मॉनीटरी समिति के गठन का उपबंध है।