Explanations:
एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे केन्द्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में छह माह की अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेनी होगी।