search
Q: भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। 2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं?
  • A. केवल 1
  • B. केवल 2
  • C. 1 और 2 दोनों
  • D. न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह एक संवैधानिक बाध्यता होती है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव मात्र लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद-118(1) के अनुसार, लोक सभा और राज्य सभा को अपने-अपने कार्य संचालन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लोक सभा के कार्य संचालन नियम 198 के तहत् कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए उसका कारण देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के 10 दिनों के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्ताव विफल हो जाता है।
C. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह एक संवैधानिक बाध्यता होती है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव मात्र लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद-118(1) के अनुसार, लोक सभा और राज्य सभा को अपने-अपने कार्य संचालन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लोक सभा के कार्य संचालन नियम 198 के तहत् कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए उसका कारण देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के 10 दिनों के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्ताव विफल हो जाता है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह एक संवैधानिक बाध्यता होती है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव मात्र लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद-118(1) के अनुसार, लोक सभा और राज्य सभा को अपने-अपने कार्य संचालन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लोक सभा के कार्य संचालन नियम 198 के तहत् कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए उसका कारण देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के 10 दिनों के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्ताव विफल हो जाता है।