Correct Answer:
Option B - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शाला की प्रथम कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
धारा 18(3) में ‘‘प्रत्येक गैर-सहायतित स्कूल अपनी प्रारंभिक कक्षा में कुल प्रवेशित बच्चों की संख्या के कम से कम 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करेगा। कक्षा पहली के बजाय शाला की प्रथम कक्षा कहता है कि आरक्षण प्रत्येक कक्षा के लिए लागू होता है, न कि पहली कक्षा के लिए।
B. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शाला की प्रथम कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
धारा 18(3) में ‘‘प्रत्येक गैर-सहायतित स्कूल अपनी प्रारंभिक कक्षा में कुल प्रवेशित बच्चों की संख्या के कम से कम 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करेगा। कक्षा पहली के बजाय शाला की प्रथम कक्षा कहता है कि आरक्षण प्रत्येक कक्षा के लिए लागू होता है, न कि पहली कक्षा के लिए।