Correct Answer:
Option B - यदि पीठासीन अधिकारी (मतदान अध्यक्ष) किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित है, तो उसके कृत्यों का संपादन निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी करता है।
B. यदि पीठासीन अधिकारी (मतदान अध्यक्ष) किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित है, तो उसके कृत्यों का संपादन निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी करता है।