Correct Answer:
Option C - आयकर अधिनियम,1961 की धारा 194 D के तहत बीमा छूट पर टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के संबंध में, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता को पारिश्रमिक या इनाम की कुल राशि 15,000 रु. से अधिक नहीं है, तो कर की कटौती नहीं की जाएगी।
C. आयकर अधिनियम,1961 की धारा 194 D के तहत बीमा छूट पर टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के संबंध में, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता को पारिश्रमिक या इनाम की कुल राशि 15,000 रु. से अधिक नहीं है, तो कर की कटौती नहीं की जाएगी।