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Q: Who can suspend the right to move to any court for the enforcement of Fundamental Rights during national emergency in India? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को कौन निलंबित कर सकता हैं?
  • A. President of India/भारत के राष्ट्रपति
  • B. Minister of Home Affairs/गृह मंत्री
  • C. Prime Minister/प्रधान मंत्री
  • D. Chief Justice of India/भारत के मुख्य न्यायाधीश
Correct Answer: Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वत: ही निलंबित हो जाते है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वत: पुनर्जीवित हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंंबित करने का अधिकार है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वत: ही निलंबित हो जाते है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वत: पुनर्जीवित हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंंबित करने का अधिकार है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वत: ही निलंबित हो जाते है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वत: पुनर्जीवित हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंंबित करने का अधिकार है।