Correct Answer:
Option A - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत केन्द्र सरकार के लिए लोकपाल और राज्य सरकार के लिए लोकायुक्त संस्था का निर्माण किया गया है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, संघ राज्य क्षेत्रों में उपलोकायुक्त की नियुक्ति उपराज्यपाल करते है। सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जाँच एवं अन्वेषण करने का कार्य लोकपाल एवं लोकायुक्त का है। यह संस्थाएँ स्वतंत्र है। लोकपाल का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत और लोकायुक्त का सम्पूर्ण राज्य है।
A. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत केन्द्र सरकार के लिए लोकपाल और राज्य सरकार के लिए लोकायुक्त संस्था का निर्माण किया गया है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, संघ राज्य क्षेत्रों में उपलोकायुक्त की नियुक्ति उपराज्यपाल करते है। सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जाँच एवं अन्वेषण करने का कार्य लोकपाल एवं लोकायुक्त का है। यह संस्थाएँ स्वतंत्र है। लोकपाल का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत और लोकायुक्त का सम्पूर्ण राज्य है।