Correct Answer:
Option B - नये राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है (अनुच्छेद-3)।
B. नये राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है (अनुच्छेद-3)।