Explanations:
स्टांप पंजीकरण पर कर (Tax on stamp Registration) केन्द्र सरकार के लिए राजस्व का स्त्रोत नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा किसी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के दौरान देय कानूनी टैक्स है। इस शुल्क का इस्तेमाल प्रॉपर्टी को खरीदार के नाम पर पंजीकृत करने और प्रॉपर्टी के स्वामित्व को वैध बनाने हेतु किया जाता हैं। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क हर राज्यों में अलग-अलग होता है।