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Q: Which of the following does not relate to the Fundamental Rights as enshrined in the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत के संविधान में दिये गये मूल अधिकारों से सम्बन्ध नहीं रखता/रखते? 1. Free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years 6-14 वर्षों के आयु वाले सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 2. Prohibition of trafficking in human beings and forced labour मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 3. Improvement of Public health and prohibition of intoxicating drinks लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध। 4. Promotion of the educational and economic interests of the weaker sections of the people, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes दुर्बल वर्गों के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। Select the correct answer using the code given below : नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
  • A. 1 and 2 / 1 और 2
  • B. 2 and 4 / 2 और 4
  • C. 3 only / केवल 3
  • D. 3 and 4 / 3 और 4
Correct Answer: Option D - मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद- अनुच्छेद-12: राज्य की परिभाषा अनुच्छेद-13: मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समानता का अधिकार अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद-17 : अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद-18: उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-19: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद-20: अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुव्र्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद-24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनु. 29 व 30) - अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद-32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद-33: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद-34: जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद-35: इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये विधान।
D. मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद- अनुच्छेद-12: राज्य की परिभाषा अनुच्छेद-13: मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समानता का अधिकार अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद-17 : अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद-18: उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-19: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद-20: अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुव्र्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद-24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनु. 29 व 30) - अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद-32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद-33: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद-34: जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद-35: इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये विधान।

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मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद- अनुच्छेद-12: राज्य की परिभाषा अनुच्छेद-13: मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समानता का अधिकार अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद-17 : अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद-18: उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-19: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(क) : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(ख) : शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(ग) : संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1)(घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(ङ) : भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1)(छ) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद-20: अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद-21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार) (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। अनुच्छेद-22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद-23 : मानव के बलात् श्रम व दुव्र्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद-24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-25: अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27: किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनु. 29 व 30) - अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद-32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद-33: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद-34: जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद-35: इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये विधान।