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Q: Which of the following Constitutional Amendment Acts restricted the size of the Council of Ministers to 15 Percent of the total members of the lok sabha?/निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रि-परिषद की संख्या, लोक सभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित की गई?
  • A. 95th Constitutional Amendment Act, 2009 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009
  • B. 93rd Constitutional Amendment Act, 2005 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2005
  • C. 91st Constitutional Amendment Act, 2003 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003
  • D. 90th Constitutional Amendment Act, 2002 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002
Correct Answer: Option C - 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल-बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किये गये हैं। केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।
C. 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल-बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किये गये हैं। केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।

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91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल-बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किये गये हैं। केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।