Correct Answer:
Option C - 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल-बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किये गये हैं। केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।
C. 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल-बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किये गये हैं। केन्द्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।