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Q: Which of the following Articles were first inserted and later repealed from the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंत:स्थापित किए गए थे और बाद में निरसित किए गए ? 1. 32-A/32-क 2. 51-A/51-क 3. 131-A/131-क 4. 257-A/257-क Select the correct answer using the code given below: नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए: Codes/कूट :
  • A. 1, 2 and 3/1, 2 तथा 3
  • B. 1 and 2/1 तथा 2
  • C. 2 and 3/2 तथा 3
  • D. 1, 3 and 4/1, 3 तथा 4
Correct Answer: Option D - अनुच्छेद 32(क)–राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाने का उल्लेख था। इसे संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा-3 द्वारा निरसित ) अनुच्छेद-131 (क)–केंद्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विषय में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख था। इसे संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा-4 द्वारा निरसित। अनुच्छेद 257-क – संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। इसे संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा निरसित।
D. अनुच्छेद 32(क)–राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाने का उल्लेख था। इसे संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा-3 द्वारा निरसित ) अनुच्छेद-131 (क)–केंद्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विषय में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख था। इसे संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा-4 द्वारा निरसित। अनुच्छेद 257-क – संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। इसे संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा निरसित।

Explanations:

अनुच्छेद 32(क)–राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाने का उल्लेख था। इसे संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा-3 द्वारा निरसित ) अनुच्छेद-131 (क)–केंद्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विषय में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख था। इसे संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा-4 द्वारा निरसित। अनुच्छेद 257-क – संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। इसे संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा निरसित।