Explanations:
भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी से शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधान - (i) ईस्ट इंडिया वंâपनी का परिसमापन किया गया। (ii) ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित किया जाना (iii) निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। (iv) कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास निहित थी। (v) इस राज्य सचिव को ब्रिटिश सांसद और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। उन्हें 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। (vi) पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार का समापन। (vii) देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। भारतीयों के लिए भी सेवा में भर्ती होने का प्रावधान था।