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Q: Which chapter of the person with disabilities Act, 1995 ensures that every child with a disability is entitled to free education till the age of 18 years? नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कौन सा अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विकलांग बच्चा 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का हकदार है?
  • A. Chapter IV/अध्याय IV
  • B. Chapter VI/अध्याय VI
  • C. Chapter VII/अध्याय VII
  • D. Chapter V/अध्याय V
Correct Answer: Option D - नि:शक्त व्यक्ति/विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, 7 फरवरी, 1996 को लागू हुआ। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय (V) यह सुनिश्चित करता है कि: ● 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक विकलांग बच्चे को उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हैं। ● सामान्य विद्यालयों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास। ● विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देना, ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले विकलांग बच्चों की ऐसे स्कूलों तक पहुँच हो। ● विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस करने का प्रयास। यह सभी सुविधाएँ विकलांग लोगों के लिए नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय (V) में वर्णित है।
D. नि:शक्त व्यक्ति/विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, 7 फरवरी, 1996 को लागू हुआ। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय (V) यह सुनिश्चित करता है कि: ● 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक विकलांग बच्चे को उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हैं। ● सामान्य विद्यालयों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास। ● विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देना, ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले विकलांग बच्चों की ऐसे स्कूलों तक पहुँच हो। ● विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस करने का प्रयास। यह सभी सुविधाएँ विकलांग लोगों के लिए नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय (V) में वर्णित है।

Explanations:

नि:शक्त व्यक्ति/विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, 7 फरवरी, 1996 को लागू हुआ। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय (V) यह सुनिश्चित करता है कि: ● 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक विकलांग बच्चे को उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हैं। ● सामान्य विद्यालयों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास। ● विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देना, ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले विकलांग बच्चों की ऐसे स्कूलों तक पहुँच हो। ● विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस करने का प्रयास। यह सभी सुविधाएँ विकलांग लोगों के लिए नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय (V) में वर्णित है।