Correct Answer:
Option B - भारतीय संविधान के भाग-17, अनुसूची-8 (अनु. 343 से 351 तक) में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। मूल भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं का वर्णन है, समय-समय पर इसमें संविधान संशोधन से 8 अन्य भाषाएँ जोड़ी गई।
21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को।
71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को।
92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है।
B. भारतीय संविधान के भाग-17, अनुसूची-8 (अनु. 343 से 351 तक) में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। मूल भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं का वर्णन है, समय-समय पर इसमें संविधान संशोधन से 8 अन्य भाषाएँ जोड़ी गई।
21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को।
71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को।
92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है।