Explanations:
संशोधित प्राक्कलन (Revised Estimate)- इस प्राक्कलन को निम्न परिस्थितियों में बनाना पड़ता है- (i) जब मूल स्वीकृत राशि पर प्राक्कलन से 5%अधिक व्यय हो गया हो या संभावना हो। (ii) जब किसी निर्माण कार्य पर, प्रशासकीय स्वीकृति राशि का 10% से अधिक व्यय हो गया हो या संभावना हो।