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Q: What is the rate of TDS on winning from lotteries or cross word, puzzles, etc., under Section 194B, if the payee is non-resident? यदि प्राप्तकर्ता अनिवासी है तो धारा 194B के तहत लॉटरी या क्रॉस वर्ड पजल आदि से जीतने पर टी डी एस की दर क्या है?
  • A. 30%+ Surcharge + Health and Education cess/30% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर
  • B. 40% + Surcharge + Health and Education cess/40% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर
  • C. 35% + Surcharge + Health and Education cess/35% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर
  • D. 50% + Surcharge + Health and Education cess/50% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर
Correct Answer: Option A - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 से 194 तक अलग-अलग आयों के सम्बन्ध में कटौती (TDS) के प्रावधानों को उल्लेखित करती है। धारा 194B के अन्तर्गत लॉटरी या क्रासवर्ड पजल आदि के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति/हिन्दु अविभाजित परिवार या अन्य कोई (अनिवासी) व्यक्ति 10,000 से अधिक आय र्अिजत करता है तो TDS की दर 30% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर होगी।
A. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 से 194 तक अलग-अलग आयों के सम्बन्ध में कटौती (TDS) के प्रावधानों को उल्लेखित करती है। धारा 194B के अन्तर्गत लॉटरी या क्रासवर्ड पजल आदि के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति/हिन्दु अविभाजित परिवार या अन्य कोई (अनिवासी) व्यक्ति 10,000 से अधिक आय र्अिजत करता है तो TDS की दर 30% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर होगी।

Explanations:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 से 194 तक अलग-अलग आयों के सम्बन्ध में कटौती (TDS) के प्रावधानों को उल्लेखित करती है। धारा 194B के अन्तर्गत लॉटरी या क्रासवर्ड पजल आदि के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति/हिन्दु अविभाजित परिवार या अन्य कोई (अनिवासी) व्यक्ति 10,000 से अधिक आय र्अिजत करता है तो TDS की दर 30% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर होगी।