Correct Answer:
Option A - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 से 194 तक अलग-अलग आयों के सम्बन्ध में कटौती (TDS) के प्रावधानों को उल्लेखित करती है। धारा 194B के अन्तर्गत लॉटरी या क्रासवर्ड पजल आदि के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति/हिन्दु अविभाजित परिवार या अन्य कोई (अनिवासी) व्यक्ति 10,000 से अधिक आय र्अिजत करता है तो TDS की दर 30% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर होगी।
A. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 से 194 तक अलग-अलग आयों के सम्बन्ध में कटौती (TDS) के प्रावधानों को उल्लेखित करती है। धारा 194B के अन्तर्गत लॉटरी या क्रासवर्ड पजल आदि के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति/हिन्दु अविभाजित परिवार या अन्य कोई (अनिवासी) व्यक्ति 10,000 से अधिक आय र्अिजत करता है तो TDS की दर 30% + अधिभार + स्वास्थ और शिक्षा उपकर होगी।