Correct Answer:
Option A - कंपनी अधिनियम 2013 की धारा [129(1)] के अनुसार अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लेखों की जांच कर उनकी सत्यता एवं विश्वसनीयता को बतलाना है। यह अंकेक्षण का प्राथमिक कार्य है। लेखों में त्रुटियों एवं धोखा-धडि़यों को खोजना यह अंकेक्षण का द्वितीयक कार्य होता है।
A. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा [129(1)] के अनुसार अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लेखों की जांच कर उनकी सत्यता एवं विश्वसनीयता को बतलाना है। यह अंकेक्षण का प्राथमिक कार्य है। लेखों में त्रुटियों एवं धोखा-धडि़यों को खोजना यह अंकेक्षण का द्वितीयक कार्य होता है।